रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2026 के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया है। संशोधित प्रावधानों से निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का नया अवसर मिलेगा। आवेदन की तारीख व्यापमं द्वारा अलग से घोषित की जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद संशोधन
लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार यह कदम याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026, मीनाक्षी मंगलेकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य, में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में उठाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय शालाओं में ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के शिक्षक पदों के लिए 7 अगस्त 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था।
इन विषयों में दिव्यांगता श्रेणियों का विस्तार
समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए पूर्ण दृष्टिबाधिता (Blind) तथा सेरेब्रल पाल्सी को उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणियों में शामिल किया गया है। गणित विषय के लिए सेरेब्रल पाल्सी और कुष्ठ रोग से उपचारित दिव्यांगता को शामिल किया गया है, जबकि कृषि विषय के लिए सेरेब्रल पाल्सी को उपयुक्त श्रेणी में जगह दी गई है।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का वर्गीकरण दृष्टिबाधिता (VI), श्रवण बाधिता (HI), अस्थिबाधिता (OI) और बहुदिव्यांगता (MD) श्रेणियों के अनुसार निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को अपने विषय और श्रेणी के लिए लागू पात्रता संशोधित विज्ञापन में अवश्य जांचनी चाहिए।
ई और टी संवर्ग में कुल 1,654 पद
ई-संवर्ग में 868 पद: हिंदी 109, संस्कृत 150, अंग्रेजी 319, गणित 135, सामाजिक विज्ञान 150 और कृषि 5 पद।
टी-संवर्ग में 786 पद: हिंदी 141, संस्कृत 150, अंग्रेजी 185, गणित 115, सामाजिक विज्ञान 100 और कृषि 95 पद।
आवेदन की नई तारीख जल्द
लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार संशोधन के दायरे में आने वाले नए दिव्यांग अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की तारीख छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) अलग से घोषित करेगा। 7 अगस्त 2026 को जारी विज्ञापन की अन्य शर्तें और कंडिकाएं यथावत रहेंगी।
अभ्यर्थी आवेदन की समय-सारणी, पात्रता और आरक्षण संबंधी अंतिम जानकारी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय तथा व्यापमं की आधिकारिक अधिसूचनाओं को देखें।








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