बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। दिव्यांगों के आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी।
दिव्यांग आरक्षण को लेकर उठे सवाल
मामला शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तय आरक्षण से जुड़ा है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इन आरोपों को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। भर्ती प्रक्रिया में इस प्रावधान का पालन करना अनिवार्य होता है।
अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता
हाईकोर्ट की रोक के बाद परीक्षा की तैयारी में जुटे हजारों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। अब सभी की नजर इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब पर टिकी है। अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कब और किस रूप में आयोजित होगी।
इस मामले से जुड़ी आगे की जानकारी मिलते ही The News MPCG पर अपडेट की जाएगी।








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